मध्य प्रदेश बजट 2021 बजट मुख्य बिन्दु
- "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश"-बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार किया है।
- "जनता का बजट"- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
- "डिजिटल बजट"-वर्ष 2021-22 का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया। जिसे MP Govt Diary एप के माध्यम से भी अब देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- कुल विनियोग की राशि रु.2,41,375 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय रु.2,17,123 करोड़ का प्रावधानराजस्व घाटा रु.8,294 करोड़
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% अनुमानित
- अनुमानित राजस्व प्रातियां रु.1,64,677 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रु.64,914 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा रु.52,247 करोड़, करेत्तर राजस्व रु.11,742 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान रु.35,774 करोड़ शामिल
- वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 22% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में 9% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 42.6% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.90% अनुमानित
- वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का -0.73%
- वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.72%
MP बजट के मुख्य बिन्दु
- अनुसूचित जनजाति (सब स्कीम) हेतु रु 24,911 करोड़
- अनुसूचित जाति (सब स्कीम) हेतु रु 17,980 करोड़
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु रु.9793 करोड़ का प्रावधान (स्कूल शिक्षा)
- जल जीवन मिशन हेतु रु.5762 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालायें हेतु रु.5329 करोड़ का प्रावधान (स्कूल शिक्षा)
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु रु.4600 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु रु.4027 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु रु.3993 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु रु.4394 करोड़ का प्रावधान
- प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु रु.3600 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु रु.3200 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु रु.3035 करोड़ का प्रावधान
- प्राथमिक शालाएं हेतु रु.2987 करोड़ का प्रावधान (जनजाति कार्य विभाग)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रु.2925 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु रु.2581 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रु.2500 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु रु.2220 करोड़ का प्रावधान
- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु रु.2026 करोड़ का प्रावधान
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु रु.2016 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु रु.2000 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु रु.2000 करोड़ का प्रावधान
- बांध तथा संलग्र कार्य हेतु रु.1885 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु रु.1816 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालाएं हेतु रु.1769 करोड़ का प्रावधान (जनजाति कार्य विभाग)
- हाउसिंग फॉर ऑल हेतु रु.1500 करोड़ का प्रावधान
- सी. एम. राइज हेतु रु.1500 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रु.1450 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु रु.1301 करोड़ का प्रावधान
- ऑगनबाड़ी सेवायें हेतु रु.1272 करोड़ का प्रावधान
- मैग्निफिसेंट एम पी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु रु.1237 करोड़ का प्रावधान
- जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु रु.1208 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु रु.1172 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु रु.1144 करोड़ का प्रावधान
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु रु.1001 करोड़ का प्रावधान
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रु.922 करोड़ का प्रावधान
- स्मार्ट सिटी हेतु रु.900 करोड़ का प्रावधान
- अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु रु.891 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु रु.878 करोड़ का प्रावधान
- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु रु.872 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु रु.870 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु रु.850 करोड़ का प्रावधान
- गहन पशु विकास परियोजना हेतु रु.684 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण सड़कों का निर्माण हेतु रु.620 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) हेतु रु.602 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित) हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान
- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता हेतु रु.550 करोड़ का प्रावधान
- प्रतिकरात्मक वन रोपड़ निधि हेतु रु.550 करोड़ का प्रावधान
- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु रु.515 करोड़ का प्रावधान
- निर्मल भारत अभियान हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
- आकस्मिकता निधि में धनवेष्ठन हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
मध्य प्रदेश बजट 2021 सामान्य ज्ञान
- ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और 6 जिलों में नये सोलर पार्क के लिए बजट।
- 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट।
- पुलिस में चार हजार और शिक्षकों के लिए 24 हजार पदों पर भर्ती का निर्णय।
- पाँच विकासखंडों में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट।
- चंबल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए बजट।
- प्रधामनंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का लक्ष्य।
- शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल-जीवन मिशन।
- 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास।
- 3 विमुक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की 38 आश्रम शालाओं में पायलट बेसिस पर प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन।
- मुख्यमंत्री स्व-रोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ होगी।
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 'स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज' पर तेजी से अमल प्रारंभ होगा।
- 50 बिस्तर का पुलिस चिकित्सालय बनेगा।
- पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनेगा।
- छतरपुर जिले में जटाशंकर पर रोप-वे का निर्माण होगा।
- भोपाल गैस पीड़ितों के लिए केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सरकार अपने बजट से पेंशन की व्यवस्था करेगी।
- प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी।
- संबल योजना पुन: प्रारंभ की गई है।
- छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10 हजार रूपए की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना का लाभ भी प्राप्त होगा।
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